1.
22nd Summit of the SCO Council of Heads
Recently, the Ministry of External Affairs announced that India will host the annual summit of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in the virtual format on July 4, 2023.
About SCO Summit, 2023:
- It will be held in the virtual format.
- All the SCO Member States, China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan and Uzbekistan have been invited to attend the Summit.
- Iran, Belarus and Mongolia have been invited as Observer States.
- The theme of the Summit is ‘Towards a SECURE SCO’. The SECURE acronym stands for Security, Economy and Trade, Connectivity, Unity, Respect for Sovereignty and Territorial Integrity and Environment.
- India has set up new pillars of cooperation under its Chairmanship - Startups and Innovation, Traditional Medicine, Digital Inclusion, Youth Empowerment and Shared Buddhist Heritage.
About Shanghai Cooperation Organisation:
- The SCO was founded at a summit in Shanghai in 2001 by the presidents of Russia, China, the Kyrgyz Republic, Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan.
- India and Pakistan became its permanent members in 2017.
- The SCO is an influential economic and security bloc and has emerged as one of the largest transregional international organisations.
SCO has two Permanent Bodies –
(i) SCO Secretariat in Beijing
(ii) Executive Committee of the Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) in Tashkent.
- The Regional Anti-Terrorist Structure serves to promote cooperation of member states against terrorism, separatism and extremism.
- The official working languages: Chinese and Russian.
2.
KSS-III Batch-II Submarine
South Korea has recently come up with a special proposal to provide its advanced KSS-III Batch-II submarine to India.
About KSS-III Batch-II Submarine:
- The KSS-III, the largest submarine to ever be built by South Korea, is being developed in two phases, Batch-I and Batch-II.
- It is a series of diesel-electric attack submarines.
- KSS-III Batch-II is an advanced version of its predecessor in terms of combat management systems, firepower, and sonar capabilities.
- It is jointly developed by Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) and Hyundai Heavy Industries (HHI).
Features:
- The submarine will be 89 metres long, 9.6 metres wide, and have a displacement of around 3,600 tonnes.
- The Batch-II series will be equipped with lithium-ion batteries, which will reportedly make it capable of cruising at higher speeds with a greater period of underwater endurance, life expectancy, and durability.
- Additionally, the submarines will be equipped with Air Independent Propulsion (AIP) technology that will allow them to operate without access to atmospheric oxygen.
- It will also be capable of carrying a crew of 50 members.
- It can fire missiles such as Hyunmoo-4-4 submarine-launched ballistic missiles (SLBM).
- The submarines can attain a maximum operating speed of approximately 20 knots and cruising range of 10,000 nmi.
- The navigation aids on board the submarine include an inertial navigation system (INS) and global positioning system (GPS).
3.
International Atomic Energy Agency (IAEA)
An International Atomic Energy Agency (IAEA) team recently arrived in Tokyo for a final review before Japan begins releasing massive amounts of treated radioactive water into the sea from the wrecked Fukushima nuclear plant.
About International Atomic Energy Agency (IAEA):
- It is widely known as the world's "Atoms for Peace and Development" organization within the United Nations family.
Mandate:
- It is the world's central intergovernmental forum for scientific and technical co-operation in the nuclear field. It works for the safe, secure and peaceful uses of nuclear science and technology.
History:
- Though established as an autonomous organisation, independently of the United Nations through its own international treaty, the IAEA Statute, the IAEA reports to both the United Nations General Assembly and Security Council.
Headquarters: Vienna, Austria.
Functions:
- The Agency works with its Member States and multiple partners worldwide to promote the safe, secure and peaceful use of nuclear technologies.
- It applies nuclear safeguards – consisting of monitoring, inspection, information analysis, and other activities – to verify that nuclear activities remain peaceful and detect and deter their diversion, including to weapons-related purposes.
- In particular, the IAEA implements comprehensive safeguards agreements mandated by the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), which serve as a first line of defense against nuclear weapons proliferation.
- IAEA assists its Member States and promotes the exchange of scientific and technical information between them.
- IAEA enhances national, regional, and international capacities to respond to nuclear and radiological incidents, which is essential to minimizing their impact.
What is the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)?
- It was an agreement signed in 1968 by several of the major nuclear and non-nuclear powers that pledged their cooperation in stemming the spread of nuclear technology.
- With 191 States parties, it is the most widely adhered to treaty in the field of nuclear non-proliferation, peaceful uses of nuclear energy and nuclear disarmament.
- Under the NPT, non-nuclear-weapon States parties have committed themselves not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices while nuclear-weapon States parties have committed not to in any way assist, encourage or induce any non-nuclear-weapon State party to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices.
- Nuclear-weapon States parties under the Treaty are defined as those that manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device before 1 January 1967.
- There are five nuclear-weapon States parties to the Treaty.
- Only Israel, India, and Pakistan have never been signatories of the Treaty, and North Korea withdrew from the Treaty in 2003.
4.
What is 2023 FW13?
Astronomers have recently discovered a ‘quasi-moon’ called ‘2023 FW13’ that orbits the Earth but is actually gravitationally bound by the Sun.
About 2023 FW13:
- It is an asteroid which has been designated as a quasi-satellite or a quasi-moon.
- It is among the few known quasi-moons or satellites that we know of in our solar system.
- It was identified by experts utilizing the Pan-STARRS telescope situated atop Hawaii’s Haleakala volcano.
- It has been in Earth's vicinity since 100 BC and will keep circling our planet for at least another 1,500 years, until AD 3700.
Features:
- The newfound asteroid 2023 FW13 circles the sun in sync with Earth.
- According to preliminary estimates, its diameter is from 10 to 20 meters.
- While not gravitationally bound to Earth in any discernible way (like our Moon), the asteroid's bizarre orbit makes it circle our planet occasionally, earning it the name of a quasi-satellite or quasi-moon.
- At the closest point in its slightly elliptical orbit around Earth, the moon comes within about 223,693 miles (360,000 km) of our planet.
What are quasi-moons?
- Quasi-moons are also known as 'quasi-satellites' because they appear to orbit our planet in the same way that our natural satellite, the Moon.
- It is a space rock that circles the Earth, but is gravitationally bound by the sun.
5.
Tele-Law Programme
Recently, The Ministry of Law informed that the Tele-Law programme achieved a new milestone with 40 lakh beneficiaries across the country empowered with pre-litigation advice.
About Tele-Law Programme:
- The Tele-Law programme comes under the Department of Justice, Ministry of Law and Justice and was launched in 2017.
- It is an e-interface mechanism to seek legal advice and consultation at a pre-litigation stage with the aim of ‘Reaching the Unreached’.
- The programme connects needy and marginalised people in need of legal aid with the Panel Lawyers via video conferencing/telephonic facilities available at Common Service Centres (CSCs) situated at the panchayat level. In addition, the service can also be accessed through the Tele-Law Mobile App.
- A Panel Lawyer is a practicing advocate selected by the Department of Justice and CSC-eGovernance Services or registered on the Panel of State /District Legal Services Authority.
Eligibility: Legal advice is made available to everyone under Tele-Law service. Advice is free of Cost to those who are eligible for free legal aid under Section 12 of LSA Act, 1987.
- Women
- Children
- Persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe
- Victims of Trafficking
- Mentally ill and differently-abled people
- Victims of natural disaster/ethnic violence
- Workers in unorganized sector/industrial workers
- Undertrials
- People of low-income group
- For all others, a nominal fee of Rs. 30/- is charged for each consultation.
Kind of cases/matters:
- Legal matters in which advice can be taken through Tele-Law service include:
- Dowry, family dispute, divorce, protection from domestic violence
- Sexual harassment, sexual abuse, eve teasing at the workplace
- Maintenance of women children and senior citizens
- Rights regarding property and land
- Equal wages for males and females
- Maternity benefits and prevention of foeticide.
- Atrocities against scheduled castes/ scheduled tribes and their rehabilitation.
1.
एससीओ परिषद प्रमुखों का 22वां शिखर सम्मेलन
हाल ही में, विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत 4 जुलाई, 2023 को आभासी प्रारूप में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
एससीओ शिखर सम्मेलन, 2023 के बारे में:
- यह वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा।
- सभी एससीओ सदस्य देशों, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
- ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में आमंत्रित किया गया है।
- शिखर सम्मेलन का विषय 'एक सुरक्षित एससीओ की ओर' है। SECURE संक्षिप्त नाम सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और पर्यावरण के लिए सम्मान के लिए है।
- भारत ने इसकी अध्यक्षता में सहयोग के नए स्तंभ स्थापित किए हैं - स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल समावेशन, युवा अधिकारिता और साझा बौद्ध विरासत।
शंघाई सहयोग संगठन के बारे में:
- शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने।
- एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है और सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है।
एससीओ के दो स्थायी निकाय हैं -
(i) बीजिंग में एससीओ सचिवालय
(ii) ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।
- क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सदस्य देशों के सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है।
- आधिकारिक कामकाजी भाषाएँ: चीनी और रूसी।
2.
KSS-III बैच-II पनडुब्बी
दक्षिण कोरिया हाल ही में भारत को अपनी उन्नत KSS-III बैच-II पनडुब्बी प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया है।
KSS-III बैच-II पनडुब्बी के बारे में:
- KSS-III, दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जिसे दो चरणों में विकसित किया जा रहा है, बैच-I और बैच-II।
- यह डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों की एक श्रृंखला है।
- KSS-III बैच-II युद्ध प्रबंधन प्रणाली, गोलाबारी और सोनार क्षमताओं के मामले में अपने पूर्ववर्ती का एक उन्नत संस्करण है।
- इसे देवू शिपबिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग (DSME) और Hyundai Heavy Industries (HHI) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
विशेषताएँ:
- पनडुब्बी 89 मीटर लंबी, 9.6 मीटर चौड़ी होगी और इसका विस्थापन लगभग 3,600 टन होगा।
- बैच-II श्रृंखला लिथियम-आयन बैटरी से सुसज्जित होगी, जो कथित तौर पर इसे पानी के भीतर धीरज, जीवन प्रत्याशा और स्थायित्व की अधिक अवधि के साथ उच्च गति पर क्रूज करने में सक्षम बनाएगी।
- इसके अतिरिक्त, पनडुब्बियों को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) तकनीक से लैस किया जाएगा जो उन्हें वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंच के बिना संचालित करने की अनुमति देगा।
- यह 50 सदस्यों के दल को ले जाने में भी सक्षम होगी।
- यह ह्यूनमू-4-4 सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (एसएलबीएम) जैसी मिसाइल दाग सकती है।
- पनडुब्बियां लगभग 20 समुद्री मील की अधिकतम परिचालन गति और 10,000 एनएम की क्रूजिंग रेंज प्राप्त कर सकती हैं।
- पनडुब्बी पर नेविगेशन सहायता में एक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली (INS) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) शामिल हैं।
3.
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)
एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की टीम हाल ही में अंतिम समीक्षा के लिए टोक्यो पहुंची, इससे पहले कि जापान बर्बाद हुए फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से भारी मात्रा में उपचारित रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ना शुरू कर दे।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में:
- यह व्यापक रूप से संयुक्त राष्ट्र परिवार के भीतर दुनिया के "शांति और विकास के लिए परमाणु" संगठन के रूप में जाना जाता है।
शासनादेश:
- यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतरसरकारी मंच है। यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए काम करता है।
इतिहास:
- हालांकि एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित, संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र रूप से अपनी अंतरराष्ट्रीय संधि, IAEA क़ानून के माध्यम से, IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है।
मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया।
कार्य:
- एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्य राज्यों और दुनिया भर में कई भागीदारों के साथ काम करती है।
- यह परमाणु सुरक्षा उपायों को लागू करता है - निगरानी, निरीक्षण, सूचना विश्लेषण और अन्य गतिविधियों से मिलकर - यह सत्यापित करने के लिए कि परमाणु गतिविधियाँ शांतिपूर्ण रहती हैं और हथियारों से संबंधित उद्देश्यों सहित उनके विचलन का पता लगाता है और उन्हें रोकता है।
- विशेष रूप से, IAEA परमाणु अप्रसार संधि (NPT) द्वारा अनिवार्य व्यापक सुरक्षा उपायों को लागू करता है, जो परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है।
- IAEA अपने सदस्य देशों की सहायता करता है और उनके बीच वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
- IAEA परमाणु और रेडियोलॉजिकल घटनाओं का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाता है, जो उनके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है।
परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) क्या है?
- यह 1968 में कई प्रमुख परमाणु और गैर-परमाणु शक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था जिसने परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने में उनके सहयोग का वचन दिया था।
- 191 देशों के दलों के साथ, यह परमाणु अप्रसार, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में संधि का सबसे व्यापक रूप से पालन किया जाने वाला देश है।
- एनपीटी के तहत, गैर-परमाणु-हथियार वाले राज्यों के दलों ने खुद को परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का निर्माण या अन्यथा हासिल नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, जबकि परमाणु-हथियार वाले राज्यों के दलों ने किसी भी तरह से गैर-परमाणु को सहायता, प्रोत्साहन या प्रेरित नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। -हथियार राज्य पार्टी परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का निर्माण या अन्यथा प्राप्त करने के लिए।
- संधि के तहत परमाणु-हथियार वाले राज्य दलों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले एक परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और विस्फोट किया था।
- संधि में पाँच परमाणु-हथियार वाले देश पक्षकार हैं।
- केवल इजराइल, भारत और पाकिस्तान ही इस संधि के कभी भी हस्ताक्षरकर्ता नहीं रहे हैं, और उत्तर कोरिया 2003 में संधि से हट गया।
4.
2023 FW13 क्या है?
खगोलविदों ने हाल ही में '2023 FW13' नामक एक 'अर्ध-चंद्रमा' की खोज की है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है लेकिन वास्तव में सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है।
2023 FW13 के बारे में:
- यह एक क्षुद्रग्रह है जिसे अर्ध-उपग्रह या अर्ध-चंद्रमा के रूप में नामित किया गया है।
- यह उन कुछ ज्ञात अर्द्ध-चंद्रमाओं या उपग्रहों में से एक है जिनके बारे में हम अपने सौर मंडल में जानते हैं।
- इसे हवाई के हेलीकाला ज्वालामुखी के ऊपर स्थित पैन-स्टारआरएस टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले विशेषज्ञों द्वारा पहचाना गया था।
- यह 100 ईसा पूर्व से पृथ्वी के आसपास है और कम से कम अगले 1,500 वर्षों तक, 3700 ईस्वी तक, हमारे ग्रह का चक्कर लगाता रहेगा।
विशेषताएँ:
- नया पाया गया क्षुद्रग्रह 2023 FW13 पृथ्वी के साथ सूर्य का चक्कर लगाता है।
- प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इसका व्यास 10 से 20 मीटर तक होता है।
- जबकि किसी भी स्पष्ट तरीके से (हमारे चंद्रमा की तरह) पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण से बंधे नहीं हैं, क्षुद्रग्रह की विचित्र कक्षा इसे कभी-कभी हमारे ग्रह का चक्कर लगाती है, इसे अर्ध-उपग्रह या अर्ध-चंद्रमा का नाम देती है।
- पृथ्वी के चारों ओर अपनी थोड़ी अण्डाकार कक्षा में निकटतम बिंदु पर, चंद्रमा हमारे ग्रह के लगभग 223,693 मील (360,000 किमी) के भीतर आता है।
अर्ध-चंद्रमा क्या हैं?
- अर्ध-चंद्रमा को 'अर्ध-उपग्रह' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे हमारे प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा की तरह ही हमारे ग्रह की परिक्रमा करते दिखाई देते हैं।
- यह एक अंतरिक्ष चट्टान है जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, लेकिन सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण से बंधी है।
5.
टेली-लॉ प्रोग्राम
हाल ही में, कानून मंत्रालय ने सूचित किया कि टेली-लॉ कार्यक्रम ने देश भर में 40 लाख लाभार्थियों के साथ एक नया मील का पत्थर हासिल किया है, जो प्री-लिटिगेशन सलाह के साथ सशक्त है।
टेली-लॉ कार्यक्रम के बारे में:
- टेली-लॉ कार्यक्रम न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसे 2017 में लॉन्च किया गया था।
- यह 'रीचिंग द अनरीच्ड' के उद्देश्य से मुकदमेबाजी से पहले के चरण में कानूनी सलाह और परामर्श लेने के लिए एक ई-इंटरफेस तंत्र है।
- यह कार्यक्रम पंचायत स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले जरूरतमंद और वंचित लोगों को जोड़ता है। इसके अलावा, सेवा को टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।
- एक पैनल वकील न्याय विभाग और सीएससी-ई-गवर्नेंस सेवाओं द्वारा चयनित या राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल पर पंजीकृत अधिवक्ता है।
पात्रता: टेली-लॉ सेवा के तहत सभी को कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाती है। एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र लोगों को सलाह मुफ्त है।
- औरत
- बच्चे
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति
- तस्करी के शिकार
- मानसिक रूप से बीमार और विकलांग लोग
- प्राकृतिक आपदा/जातीय हिंसा के शिकार
- असंगठित क्षेत्र के कामगार/औद्योगिक कामगार
- विचाराधीन कैदी
- कम आय वर्ग के लोग
- अन्य सभी के लिए, रुपये का मामूली शुल्क। प्रत्येक परामर्श के लिए 30/- शुल्क लिया जाता है।
मामलों/मामलों के प्रकार:
- टेली-लॉ सेवा के माध्यम से जिन कानूनी मामलों में सलाह ली जा सकती है उनमें शामिल हैं:
- दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा से सुरक्षा
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, छेड़खानी
- महिला बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण
- संपत्ति और भूमि के संबंध में अधिकार
- पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन
- मातृत्व लाभ और भ्रूण हत्या की रोकथाम।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार और उनका पुनर्वास।